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मेला क्षेत्र में कोविड अस्पताल स्थापित कर उनमें व्यवस्थाएं करें : हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम से अपने जिलों में सामाजिक दूरी का पालन कराए जाने को कहा है। कोर्ट ने कुंभ मेला के तहत हरिद्वार क्षेत्र में हो रहे पुलों, सड़कों, फ्लाईओवर आदि निर्माण कार्यों की प्रगति के बाबत भी जानकारी मांगी। सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह मेला क्षेत्र में कोविड अस्पतालों को स्थापित कर उनमें समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण कर मेलाधिकारी से उक्त निर्माण कार्यों की स्पष्ट फोटोग्राफी करवाकर विस्तृत शपथपत्र के साथ 23 मार्च तक जवाब पेश करें। न्यायालय ने उक्त सभी निर्माण कार्यों की जांच के लिए जिला जज हरिद्वार, मुख्य स्थाई अधिवक्ता उच्च न्यायालय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट को शामिल कर कमेटी गठित की। यह कमेटी 14 मार्च को मेलाधिकारी कुम्भ मेला हरिद्वार के साथ मिलकर कुम्भ मेले के सम्पूर्ण क्षेत्र में हो रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों व अन्य व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। जिला जज इस पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित करेंगे। मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की गई है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कुंभ को लेकर अभी भी हरिद्वार में फ्लाईओवर का कार्य पूरा नहीं हुआ है और हरिद्वार की आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अधिवक्ता ने मेला परिसर का निरीक्षण कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने जांच को लेकर कमेटी गठित की। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की ओर से याचिका दायर की गई है। इसमें क्वारंटाइन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली, उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट पेश की थी, जिसमें माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने कोविड अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव भी मांगे थे। शुक्रवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को उक्त निर्देश दिए।

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