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शराब घोटाला मामला: बीआरएस नेत्री के. कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक बढ़ाई हिरासत

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नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली शराब नीति 2021-2022 (जो बात में रद्द कर दी गई) में कथित घोटाला से संबंधित धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद के. कविता को मंगलवार को नौ अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद रिश्वतखोरी के इस मामले में कथित रूप से शामिल सुश्री कविता को राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया गया। इससे पहले इसी अदालत ने उन्हें 16 मार्च को दो सप्ताह की ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 46 वर्षीया विधान पार्षद कविता को 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। विधान पार्षद कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीती ) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथितअनियमिताओं का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया था कि सुश्री कविता और कुछ अन्य लोगों ने शराब नीति में लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ ‘साजिश’ रची थी।

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