कोविड कर्फ्यू का पालन न करने पर की जाए कार्रवाईरू डीएम

Spread the love

रुद्रप्रयाग। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने के लिए जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जनपद स्तरीय अफसरों को निर्देशित किया है। अफसरों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का जरूरी रूप से पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इनमें कोविड से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों आदि को टूट दी गई है। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। जनपद में स्थापित खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। 16 जनवरी तक सभी तरह की राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर कोविड नैगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। सार्वजनिक स्थलों में सामाजिक दूरी व मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों में थूकने व पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन को भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने संबंधित अफसरों को उक्त गाइडलाइन का जरूरी रूप से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उलंघन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *