बिग ब्रेकिंग

अब दुपहिया वाहन मे पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनाने की तैयारी में सरकार उल्लंघन करने पर कटेगा चालान, हो सकता है डीएल सस्पेंड

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

जयन्त प्रतिनिधि
देहरादून। आरटीओ ने दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठे सवारियों के लिए आज से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार दोनों सवारियों के हेलमेट न पहनने की दशा में चालान काटने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जा सकता है।
देहरादून की यातायात व्यवस्था में निष्क्रिय रहने वाला संभागीय परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ दुपहिया वाहनों पर दोनों चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने जा रहा है। विभाग की माने तो आज मंगलवार से या व्यवस्था शुरू की जा सकती है लेकिन अपनी कार्यप्रणाली को लेकर आरटीओ कितना गंभीर रहता है यह किसी से छिपा नहीं है। देहरादून की आंतरिक यातायात व्यवस्था में आरटीओ की भूमिका लगभग 0 ही है और नगर के यातायात को लेकर केवल दून पुलिस सड़कों पर खड़ी नजर आती है। हां इतना जरूर है कि नगर की बाहर की सीमा पर आरटीओ खड़े जरूर नजर आते हैं लेकिन यहां भी इन की कार्यशैली कोई बहुत अधिक कारगर नजर नहीं आती। बात करें दुपहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट पहनने की तो इससे पहले देहरादून पुलिस कई बार फरमान जारी कर चुकी है लेकिन आज तक इस व्यवस्था पर अमल नहीं कराया जा सका है। नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार दुपहिया वाहन पर 4 वर्ष से अधिक के बच्चों को भी हेलमेट पहनना होगा और उन्हें पूरी एक सवारी के तौर पर ही गिना जाएगा। माता पिता के साथ 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को बैठाने पर इसे तीन सवारी में गिना जाएगा जोकि चालान की परिधि में आएगा।
आरटीओ देहरादून के मुताबिक दुपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठी सवारी को भी अब हेलमेट लगाना होगा । यहां ये भी जानकारी दे दे कि चार साल से अधिक के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने के साथ ही लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है।
बहरहाल आरटीओ के इस फरमान को महज एक शिगूफा ही माना जा रहा है क्योंकि हमेशा सड़कों पर मौजूद रहने वाली देहरादून पुलिस जब इस व्यवस्था को लागू कराने में कामयाब नहीं हो पाई तो सड़कों से नदारद रहने वाले आरटीओ अधिकारी कैसे इस व्यवस्था को लागू करेंगे इस पर सवाल ही खड़े हो सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!