उत्तराखंड

न्यायालय के आदेश पर आढ़ती व दो महिला बैंक कर्मियों के विरुद्घ मुकदमा दर्ज

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रुद्रपुर। किसान के आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी खाता खोलने के मामले में महिला बैंक प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आढ़ती पिता-पुत्र और बैंक की महिला अकाउंटेंट भी आरोपी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हल्द्वानी के ग्राम हरिपुर सूखा निवासी मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी ने वर्ष 2020 में अदालत को दिये प्रार्थनापत्र में बताया था कि उनकी सितारगंज के कुंवरपुर सिसैया जमनी फार्म के नजदीक यूपी के बहेड़ी में षि भूमि है। अपनी फसल वह लंबे समय से सितारगंज मंडी के आढ़ती मोहित गोयल और उनके पिता राम अवतार गोयल को बेचते थे। बताया कि उन्होंने फसल बेचने के एवज में बनने वाले दस्तावेजों के लिये अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक की प्रतियां पिता-पुत्र को दी थीं। सुहेल के अनुसार 21 अगस्त 2020 को सितारगंज स्थित यूनियन बैंक अफ इंडिया की शाखा प्रबंधक शिवानी भाटिया का फोन आया। शिवानी ने बताया कि सुहेल के नाम से उनके बैंक में खाता खोला गया है और इसकी केवाईसी के लिये कल की गयी है। सुहेल का कहना था कि उन्होंने खाता नहीं खुलवाया था। इसके बावजूद बैंक प्रबंधक की ओर से केवाईसी का दबाव बनाया गया। इस पर उन्होंने सितारगंज कोतवली में शिकायत की। आरोप है कि इसके बाद गोयल पिता-पुत्र ने समझौते के लिये दबाव बनाया। सुहेल ने आरोप लगाया कि मोहित, रामअवतार ने बैंक प्रबंधक शिवानी भाटिया और अकाउंटेंट रूही के साथ मिलकर उनके दस्तावेजों पर फर्जी खाता खोला।
अदालत ने बीते दिनों पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये थे। रविवार को पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468,471, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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