न्यायालय के आदेश पर कारीगर की मौत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज
श्रीनगर गढ़वाल : श्रीकोट गंगानाली स्थित एक मिष्ठान भंडार के कारीगर की मौत के मामले में पुलिस ने दुकान स्वामी और एक अन्य कारीगर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने यह मुकदमा पंजीकृत किया है। यह मामला करीब 11 माह पूर्व का है।
कोतवाली निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि 18 मई 2022 को कोतवाली श्रीनगर के अंतर्गत श्रीकोट स्थित एक स्वीट शॉप के कारीगर पंकज कुमार पुत्र बलवीर सिंह निवासी जिला बिजनौर के 53 जटपुरा भौडा मंडावली, नजीबाबाद उत्तर प्रदेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस की ओर से मृतक का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही विसरा जांच के लिए लैब में भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदेहजनक न पाए जाने पर पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की, लेकिन मृतक के भाई विकास कुमार ने इसे हत्या का मामला बताते हुए दुकान स्वामी और कारीगर पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में अपील की। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पप्पू चौहान व महेंद्र पंडित के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष पैंथवाल द्वारा की जा रही है। (एजेंसी)