बिना लाइसेंस के मांस बेचने पर एक लाख रुपये का अर्थदंड

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : धुमाकोट क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस के मांस की दुकान चलाने वाले विक्रेता पर न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी की ओर से सुनवाई के बाद एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लगभग छह माह पूर्व तहसील धुमाकोट के अंतर्गत सौरभ निवासी 95-कसाना मल्ला के मांस की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मांस विक्रेता के पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ। जिससे संबंधित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर किया गया। जिसकी सुनवाई न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा की गई। न्यायालय ने नियम विरुद्ध मटन, चिकन व मछली बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है।

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