कोटद्वार-पौड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ओर से जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में लंबित विभिन्न वादों का निस्तारण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हों, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली-पानी बिल विवाद (अशमनीय को छोड़कर) सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जा सकते हैं। कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाऊंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद, भरण-पोषण वाद एवं अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका मामला लंबित है व न्यायालय में पहुंचने वाला है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी कार्यालय में या सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करा सकते हैं।

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