इंश्यारेंस कंपनी को 91 हजार 84 का क्लेम देने के आदेश
नई टिहरी। जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल क्लेम को लेकर 2019 में दायर वाद में फैसला देते हुये शिकायतकर्ता नजमा को एसबीआई जनरल इंश्यारेंस को इलाज के ऐवज में 91 हजार 84 रूपये की धनराशि देने के साथ ही इस पर मार्च 2019 से अब तक 6 प्रतिशत ब्लाज देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 20 हजार शिकायत कर्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार वाद व्यय के रूप में देने के भी आदेश दिये हैं। शिकायत कर्ता के वकील प्रेम सिंह विष्ट ने बताया कि नजमा में एसबीआई जनरल इंश्यारेंस से मेडिकल पालिसी ली थी। शिकायत कर्ता ने बौराड़ी एसबीआई शाखा से मेडिकल पालिसी 13 जुलाई 2017 में ली थी। जिसके ऐवज में 43 सौ का भुगतान किया था। अक्तूबर 2018 में अचानक शिकायत कर्ता का स्वास्थ्य खराब हुआ और उसने सीएमआई में इलाज करवाया। कंपनी ने बीमा योजना के तहत इलाज का भरोसा दिया। इंश्यारेंस कंपनी ने 17 अक्तूबर, 2018 में इलाज का भुगतान करने के लिए मना कर दिया। शिकायत कर्ता 20 अक्तूबर2018 को फिर बीमार हो गया। दोबारा इलाज करवाया। इस दौरान बीमा की दूसरी किश्त भी जमा की गई। कंपनी के द्वारा बीमा के तहत इलाज राशि न दिये जाने को कई तरह के बहाने बनाये। जिस पर उपभोक्ता आयोग में मामला दायर करवाया गया। जिस पर गुरूवार को आयोग के अध्यक्ष जिला जज अनुज कुमार संगल और सदस्य गीतांजलि सजवाण ने फैसला देते हुये एसबीआई जनरल इंश्यारेंस कंपनी को इलाज की 91 हजार 84 की धनराश के साथ ही राशि पर ब्याज के साथ मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 30 हजार रूपये देने के आदेश दिये हैं।