मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी को धनराशि अदा करने के आदेश
अल्मोड़ा। अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने मोटर दुर्घटना के एक मामले में याचिकाकर्ता को 13,59,887 रुपये दो बीमा कंपनी को अदा करने के आदेश दिये। यह रकम दो पीड़ित पक्षों को देनी है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह महेता ने बताया कि 19 फरवरी 2020 को याचिका कर्ता मंजू कनवाल पत्नी मोहन सिंह कनवाल, मोहन सिंह कनवाल पुत्र स्व़ पान सिंह कनवाल, निवासी नंदादेवी अल्मोड़ा ने बताया कि उनके पुत्र का वाहन संख्या यूके 01 बी 0878 वाहन दुर्घटना से दुर्घटना हो गई थी। जिसमें उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले को लेकर कोतवाली में तहरीर सौंपी गई। पीड़ितों ने वाहन स्वामी ललित मोहन साह, वाहन चालक मनन साह, ट्रक चालक वीरेंद्र सिंह और बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का विचारण मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने याचिककर्ताओं को 13,59,887 रुपये याचिका दाखिल करने की तिथि से छह फीसद वार्षिक ब्याज की दर से बीमा कंपनी को अदा करने के आदेश दिये।