पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर व लैंसडौन में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी 10 अपै्रल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अन्य प्रकरणों के साथ-साथ बैंक से संबंधित वादों को भी निस्तारित किया जायेगा। सिविल जज (सी.डि.) इंदु शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनके समझौता योग्य मामला लंबित अथवा अन्य प्रकार के मामले लंबित है और न्यायालय में पहुंचने वाला है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में, संबंधित न्यायालय में स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। वह 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।
सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने कहा कि जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडौन) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित जैसे फौजदारी शमनीय (ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानूनन समझौता संभव हो) वाद, 138 एन.आई.एक्ट (चेक बॉउंस) के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपलान वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधित मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबधित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर) का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त न्यायालयों में अब तक न पहुंचे प्रकृति के प्रकरणों, विवादों को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के मध्यम से निपटाया जा सकता है, जिसमें चेक बॉउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबधी विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), भरण-पोषण वाद, अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) आदि शामिल हैं।