उत्तराखंड

आयकर विवरण एवं बचत निवेश की सूचना संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराएं पेंशनर

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

 

 

चमोली। जनपद चमोली के अंतर्गत कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को आयकर विवरण एवं बचत निवेश की सूचना संबंधित कोषागार को उपलब्ध करानी है। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने जनपद के अंतर्गत कोषागार एवं उप कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों व दोहरी पेंशन प्राप्तकर्ताओं को सूचित करते हुए कहा कि जिन पेंशनरों की वर्ष 2023-24 की कुल आय आयकर दायरे में आती है वे अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण एवं टूट हेतु जमा निवेश की धनराशि का प्रमाण पत्र दिनांक 24 फरवरी तक संबंधित कोषागार अथवा उपकोषागार में जमा करा दें, ताकि आयकर में नियमानुसार टूट प्रदान की जा सके। पेंशनर अपनी पेंशन का वार्षिक विवरण विभागीय वेबसाइट आईएफएमएस के पोर्टल मावेी़ना़हवअ़पद पर लगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। यदि पेंशनर देय आयकर को चालान से जमा करते हैं तो चालान की प्रति भी जमा करें। जो कर्मचारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं वे अपनी पेंशन एवं वेतन की कुल आय पर आयकर आगणन कर पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार, उप कोषागार को इसकी सूचना प्रेषित करेंगे। निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण संबंधित कोषागार, उप कोषागार में जमा करने के उपरान्त ही माह फरवरी 2024 की पेंशन आहरित की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!