बुग्यालों में बटर फेस्टिवल के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी

Spread the love

नैनीताल। बटर फेस्टिवल कराने वाली उत्तरकाशी संस्था ने हाईकोर्ट से फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों के जाने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बुग्यालों को मानवीय गतिविधियों से बचाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में अगले मंगलवार तक जवाब मांगा है। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ मखमली घास के मैदान, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में बुग्याल व अन्य नामों से जाना जाता है। 2018 में कोर्ट ने इन्हें संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए थे। पूर्व में कोर्ट ने बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही और रात्रि में रहने की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। साथ ही यहां बने पक्के निर्माण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। मामले में बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने गुरुवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के बुग्यालों में एक समय पर 200 से अधिक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। भाद्रपक्ष की प्रथम एकादशी को बटर फेस्टिवल होना है। ऐसे में उन्हें फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों के जाने अनुमति दो दिन के लिए दी जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *