कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : बीती जनवरी माह में पदमपुर सुखरौ निवासी व्यक्ति व उसकी बेटी के साथ हुई मारपीट व गाली गलौज के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
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अधिवक्ता प्रवेश रावत ने बताया कि घराट चौराह पदमपुर सुखरौ निवासी गुरु प्रसाद नौटियाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 18 जनवरी को दिन में वह अपने घर के बाहर काम कर रहे थे। तभी बेलाडाट चौराह निवासी राकेश शाह व मनोज शाह उनके पास आए और गाली गलौज करने लगे। जब गुरु प्रसाद ने इसका विरोध किया तो आरोपी मारपीट करने लगे। जिस पर गुरु प्रसाद की बेटी घर से बाहर आई और उन्हें बचाने का प्रयास करने लगी। इस पर आरोपियों ने बेटी के साथ भी गाली गलौज शुरू कर दी। शोर होने पर आसपास के लोग वहां आ गए, जिससे आरोपी धमकी देकर वहां से चले गए। अधिवक्ता प्रवेश रावत का आरोप है कि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं की। जिस पर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद कोतवाली पुलिस को मारपीट व गाली गलौज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।