उत्तराखंड में खनन पर रोक, शासन ने जारी किए निर्देश

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-हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान नई खनन नीति के तहत हो रहे खनन पर रोक लगाने के दिए आदेश
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : उत्तराखंड की नदियों में नई खनन नीति के तहत हो रहे खनन पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को तत्काल नई खनन नीति के तहत स्वीकृत अनुज्ञाओं के क्रम में उपखनिज की निकासी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिसके क्रम में शासन ने भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई व सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि हाल ही में सरकार की ओर से खनन को लेकर नई नीति लागू की गई थी। जिसे चुनौती देते हुए सत्येंद्र कुमार तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पौड़ी जिले की बात करें तो यहां नई नीति के तहत किसी भी नदी में फिलहाल खनन को अनुमति नहीं है। जिला खनन अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि सिर्फ खोह नदी में रिवर ट्रैनिंग के तहत खनिज चुगान की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पूरे जिले में खनन बंद है। रिवर ट्रैनिंग की नीति अलग है, ऐसे में शासन का उक्त आदेश इस पर लागू नहीं होगा।

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