ज्ञानवापी में शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्तों में हलफनामा मांगा
नई दिल्ली ,(एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कथित श्शिवलिंग होने के दावे के बाद उस क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित अपने 17 मई के अंतरिम आदेश शुक्रवार को बरकरार रखने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी़ वाई़ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी़ एस़ नरसिम्हा की पीठ ने हिंदू पक्षकारों की याचिकाओं पर अपना यह आदेश पारित किया। पीठ ने अगले आदेश तक अंतरिम आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को श्विशेष उल्लेख के दौरान अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की गुहार स्वीकार करते हुए कहा था कि इस मामले में वह शुक्रवार को सुनवाई करेगी। पीठ के समक्ष अधिवक्ता जैन ने संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी अंतरिम आदेश के 12 नवंबर को समाप्त होने की जानकारी का उल्लेख करते हुए इसे आगे बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्शिवलिंग मिलने के दावे के बाद संबंधित पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 मई को उस विवादित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश पारित किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
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