जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पुलकित आर्य की ओर से नार्को टेस्ट करवाने को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताई गई है। मामले की अगली सुनवाई दस मार्च को होगी।
बताते चलें कि बीती 28 फरवरी को बचाव पक्ष के अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। लिहाजा न्यायालय ने सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि तय की। इस क्रम में आज बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को पेश किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की ओर से भी जिरह की गई। इधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित पुलकित आर्य की ओर से एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में अभियोजन पक्ष की ओर से अभी तक पूरे प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया है। ऐसे में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार देना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र में पुलकित ने नार्को टेस्ट करवाने की गुजारिश की है, ताकि नार्को रिपोर्ट के आधार पर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आ सकें। हालांकि, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताई गई है।