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पूर्व विधायक भाटी की हत्या मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव को राहत नहीं

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नैनीताल । हाई कोर्ट ने गाजियाबाद जिले के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई जारी रखते हुए अगली तिथि छह अप्रैल नियत की है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जमानत प्रार्थना पत्रों पर हुई। मामले के मुताबिक 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद जिले के विधायक महेंद्र भाटी की डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला ने हत्या कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी अभियुक्त जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिली है।
गेठिया निवासी पूर्व सूबेदार मेजर माधो सिंह बिष्टड्ढ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर पूर्व सैनिकों की पेशन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ोतरी करने की मांग की है। यह वृद्घि पहली जुलाई 2019 से रुकी है। पत्र में उन्होंने 2019 से फ्रीज महंगाई भत्ता देने, सीएसडी र्केटीन में मिलने वाली शराब में वैट दो से आठ प्रतिशत व एसेसमेंट टैक्स 33 फीसद माफ करने, पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दस फीसद आरक्षण देने, पैरामिलट्री फोर्स में 20 प्रतिशत आरक्षण, आयुष्मान योजना की समस्याएं भी दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा यदि यह मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका अगले चुनाव में असर देखने को मिलेगा।

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