रामनगर डकैती कांड के पांच दुष्कर्मियों को उम्र कैद, जुलाई 2016 में छह लोगों ने की थी जघन्य वारदात
हल्द्वानी । साढ़े चार साल पहले रामनगर क्षेत्र में हुए चर्चित डकैती व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अपना फैसला देते हुए पांचों बदमाशों को उम्र कैद की सजा सुनायी है। एक आरोपित का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। दोषी ठहराए गए तीन बदमाश रामपुर जेल व दो बदमाश हल्द्वानी जेल में बंद है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी व गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि 24 जुलाई 2016 की रात दो बजे मालधनचौड़ क्षेत्र में एक घर में लाठी-डंडों व तमंचों से लैस आठ से 10 बदमाश घुसे थे। बदमाशों ने परिवार वालों से मारपीट करने के साथ ही सोने के जेवरात और 35 लीटर मैंथा व 10 हजार रुपये लूट लिए थे। इस दौरान गृह स्वामी की नाबालिग पुत्रियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। गृह स्वामिनी की तहरीर पर रामनगर कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 395, 376डी, 412, 5(छह)/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एक महीने की दिनरात मेहनत के बाद पुलिस को इस जघन्य डकैती कांड का खुलासा करने में सफलता मिली थी।
रामनगर पुलिस ने 26 अगस्त 2016 को घटना का खुलासा करते हुए रामपुर के चकलादपुर, टांडा निवासी रोहित पुत्र प्रेम सिंह, अलीनगर, स्वार निवासी शौकीन मेनती पुत्र वसीम, गागरनगला, टांडा निवासी शफीक कुरैशी पुत्र हनीफ, काशीपुर के रानी राजपुरा निवासी आमिर उर्फ छोटू, बानपुर बाजपुर निवासी निजामुद्दीन व एक अन्य किशोर के गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के जेवरात समेत निजामुद्दीन व नाबालिग के पास हाथियार भी बरामद हुए थे। ये मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की अदालत में चला। जबकि नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 15 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए पांचों बदमाशों को दोषी ठहराते हुए अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर ने आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पीडिघ्त पक्ष को दो-दो लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिलाने के लिए कहा गया है।