कोटद्वार-पौड़ी

जिला प्रशासन पौड़ी ने की एंबुलेंस सेवाओं की दरें निर्धारित

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी।
जिला प्रशासन ने एंबुलेंस के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। दरें निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। जिसमें परिवहन विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
कुछ दिन पूर्व मेडिकल कालेज श्रीनगर के कोविड अस्पताल से श्मशान तक शव ले जाने के लिए एक निजी एंबुलेंस संचालक ने 6 हजार रुपये वसूले थे। जबकि मोर्चरी से श्मशान की दूरी मात्र 4 किमी थी। मेडिकल कालेज श्रीनगर में 10 मई को समाज कल्याण विभाग पौड़ी में सेवारत एक कर्मचारी की कोविड उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों शव ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। अस्पताल के मोर्चरी में सेवारत कर्मचारियों ने परिजनों को निजी एंबुलेंस संचालक का संपर्क नंबर दिया। निजी एंबुलेंस संचालक ने शव को 4 किमी दूर ले जाने के लिए मृतक के परिजनों से 6 हजार रुपए वसूल लिए थे। अब जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में निजी एंबुलेंस संचालन के लिए किराया दरें तय कर दी है। जिसमें बेसिक, एसी व आईसीयू कार्डिक एंबुलेंस तीनों सेवाओं की दरें शामिल हैं। बेसिक निजी एंबुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पर्वतीय क्षेत्र में 15 किमी के दायरे में 900 रूपये, मैदानी क्षेत्रों में 800 रुपए किराया नियत किया गया है। 15 किमी. के बाद प्रति किमी. पर्वतीय क्षेत्रों में 20 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 18 रुपए शुल्क देना होगा। निजी एसी एंबुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पर्वतीय क्षेत्र में 15 किमी के भीतर 1100 और मैदानी क्षेत्र में 1 हजार रुपए किराया निर्धारित किया गया है। 15 किमी. से अधिक दूर जाने पर पर्वतीय क्षेत्र में प्रति किमी 22 और मैदानी क्षेत्र में 20 रुपए अतिरिक्त धनराशि वहन करनी होगी। आईसीयू कार्डिक एंबुलेंस के लिए 15 किमी के भीतर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में चालक सहित 3 हजार और नर्सिंग स्टाफ के साथ 4 हजार और डाक्टर के होने पर 6 हजार की धनराशि का भुगतान करना होगा। 15 किमी. से अधिक दूर यात्रा के लिए तीमारदार को 45 और मैदानी क्षेत्रों में 50 रुपए की राशि वहन करनी होगी। इसके साथ ही कोविड मरीज ले जाने के लिए चालक को पीपीई किट, सैनिटाइजर का शुल्क अलग से देना होगा। साथ ही अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने पर व्यय तीमारदार द्वारा ही किया जाएगा। जिले में निजी एंबुलेंस संचालन की किराया दरें एआरटीओ कोटद्वार रावत सिंह कटारिया, संभागीय निरीक्षक पौड़ी आनंदवर्धन, सीओ कोटद्वार अनिल जोशी, सीओ सदर पीएल टम्टा और डा. अशोक कुमार की पांच सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी ने तय की है।

4 किमी. तक शव ले जाने के लिए थे 6 हजार रुपये, जिलाधिकारी ने दिए थे जांच के आदेश
जयन्त प्रतिनिधि।
श्रीनगर।
बीते 10 मई को एक एंबुलेंस संचालक ने श्रीकोट बेस अस्पताल की मोर्चरी से अल्केश्वर घाट तक शव ले जाने के लिए परिजनों से 6 हजार वसूले थे। यह मामला प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने एसडीएम श्रीनगर को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने कहा था कि ऐसी घटनाएं व्यवस्थाओं पर चोट करती हैं। ऐसी घटनाओं पर जांच के बाद कार्यवाही होनी आवश्यक है, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है। जिससे लूटखोरों व असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एंबुलेंस के रेट तय कर दिए गए हैं। निर्धारित रेट से अधिक किराया लेने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए समय समय पर चैकिंग भी की जाएगी।

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