सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत, वीडियो कॉल पर कर सकेंगे बीमार पत्नी से बात; जमानत पर फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली , एजेंसी। कथित शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि उन्हें अपनी बीमारी पत्नी से बात करने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि जेल मैन्युल के मुताबिक सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में तीन से चार बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए बात कराई जाए।
सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश ने 31 मार्च को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाल ही में ईडी के मामले में भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी।
मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया लंबे समय से मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। मनीष सिसोदिया के जेल और पढ़ाई के लिए बेटे के विदेश जाने के बाद से वह घर में अकेली हैं। इस कारण वह तनाव में रहती हैं। उनका इलाज कर रहे अपोलो के डॉक्टरों का कहना है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी में मरीज के दिमाग का शरीर पर से नियंत्रण घटता चला जाता है। वर्तमान में इनमें भी ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं। इस बीमारी के चलते उनके शरीर की आधी कार्यक्षमता प्रभावित है। इसके चलते उनको चलने या बैठने में काफी परेशानी हो रही है।
दिल्ली में कथित नई आबकारी नीति घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है दिल्ली शराब नीति घोटाले में सिसोदिया की अहम भूमिका थी। सिसोदिया केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास कुल 33 में से 18 विभाग थे।

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