आरटीआई अधिनियम और नियमावली की दी जानकारी

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार।
राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने तहसील व कोषागार कर्मियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम से संबंधित मार्गदर्शिका भी कर्मियों को वितरित की।
तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण शिविर में राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने कहा कि सूचना का अधिनियम एक बहुत अच्छा कानून है। यह कानून सबसे पहले चीन में लागू हुआ था, इसके बाद 1766 में स्वीडन में लागू हुआ। धीरे-धीरे यह कानून अन्य देशों में लागू किया जाने लगा। भारत में यह अधिनियम सन 2005 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत 31 धाराएं हैं। उन्होंने कर्मचारियों को इस कानून की बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया। वहीं, उन्होंने कर्मियों को किस प्रकार सूचना देने या किन मामलों में सूचना नहीं देने है के संबंध में भी जानकारी दी। इस दौरान कर्मियों ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपने सवाल भी रखे, जिसका उन्होंने उत्तर भी दिया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी अर्पणा ढौंडियाल, तहसीलदार विकास अवस्थी, कोषाधिकारी अंकिता बिष्ट सहित तहसील और कोषागार के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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