सरकारन ने किया श्रमिकों का हक मारने का काम : कलेर
नैनीताल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि श्रम कानून में बदलाव कोरोना के बाद मजदूरों पर सबसे बड़ी मार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर श्रमिकों का हक मारने का काम किया है। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। नैनीताल में रविवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए आप के प्रदेश अध्यक्ष कलेर ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में श्रम कानून में बदलाव के अधिनियम को पास कर अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा है। इस बदलाव में कई तथ्य मजदूरों के खिलाफ हैं। कहा कि आम आदमी पार्टी श्रमिकों के साथ है। कैबिनेट के निर्णय में श्रमिकों के प्रति सरकार की उदासीनता निंदनीय है। आप पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगले एक हजार दिन तक नए उद्योगों को कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम से मिली छूट, तीन सौ से अधिक कर्मचारी होने पर उद्योगों को कर्मचारियों को हटाने की मनमानी, कानून लागू करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी आदि फैसले श्रमिकों के हित में नहीं हैं। कहा कि श्रमिकों पर अत्याचार कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने श्रमिकों का हक मार कर उद्योगपतियों पर मेहरबान होने की नीति बनाई है। यही कारण है कि अब श्रमिक नए कानून के तहत बिना श्रम आयुक्त की मंजूरी के उद्योगों के खिलाफ कोई केस दर्ज भी नहीं कर सकता। नए कानून के तहत अब 6 महीने से पुराने मामले उद्योगों पर दर्ज नहीं हो सकते।