मृतक के परिजनों को एसबीआई बीमा ने दी साढ़े 72 लाख बीमा राशि

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। एसबीआई जनरल बीमा कंपनी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को मुआवजा स्वरूप 72 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि दी गई है।
सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को एसबीआई जरनल बीमा कंपनी द्वारा 10 जुलाई 2021 को आयोजित लोक अदालत के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकार पौड़ी गढ़वाल में आयोजित लोक अदालत में सुलह के माध्यम से पीड़ित पक्ष को मुआवजा स्वरूप 72 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि के दावे का निस्तारण एसबीआई जनरल बीमा कंपनी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव चण्डोक, क्षेत्रीय प्रबन्धक दीपक सोनी व राज्य शाखा विधि सहायक प्रबन्धक संदीप चौबे की सहमति से प्राधिकृत अधिवक्ता अनुराग अग्रवाल द्वारा न्यायालय के समक्ष सुलह के माध्यम से निस्तारण किया गया है। यह जानकारी अधिवक्ता अनुराग अग्रवाल ने दी है।

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