उत्तराखंड

उत्तराखण्ड राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा के दौरान धारा-144 रहेगी लागू

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

अल्मोड़ा। उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि दिनांक 23, 24, 26 एवं 27 दिसम्बर, 2023 को उत्तराखण्ड राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2023 जो पूर्वाह्न 09रू00 बजे से अपराह्न 05रू00 बजे तक परगना अल्मोड़ा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न कराई जानी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्धसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्घ होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी में तैनात प्राधित व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 23, 24, 26 एवं 27 दिसंबर, 2023 को पूर्वाह्न 09रू00 बजे से अपराह्न 05रू00 बजे तक लागू रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!