उत्तराखंड

निकाय क्षेत्र में कूड़े का पृथक्कीकरण करना होगा अनिवार्य

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चम्पावत। निकाय क्षेत्र में कूड़े का पृथक्कीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सरकारी कार्यालयों में भी ये व्यवस्था लागू होगी। मंगलवार को डीएम विनीत तोमर ने कहा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत नगर निकाय के स्वामित्व वाली कलोनियों और वाणिज्यिक संस्थानों में जैविक और अजैविक कूड़े को हर दिन अलग करना अनिवार्य किया है। इसके अलावा नगर निकाय में स्थित कार्यालयों और भवनों में भी ये व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा सभी जिला स्तरीय अधिकारी और जिले की सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नोडल अधिकारी से समंवय बनाने को कहा गया है। ये सभी अधिकारी जैविक और अजैविक कूड़े को घर से ही अलग-अलग करने की दिशा में कार्य करेंगे।

 

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