कोटद्वार-पौड़ी

स्पेशल ई-लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों से की चर्चा

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 7 नवंबर को जनपद के न्यायालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर व लैंसडौन में स्पेशल ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत शमनीय प्रकृति के अपराधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा।
बुधवार को जिला न्यायालय परिसर के सभागार में सभागार, सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैंक के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विशेष ई-लोक अदालत में बैंक से सम्बन्धित न्यायालय में लम्बित अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला अधिक से अधिक निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला, संबंधित न्यायालय में ड्राप बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।

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