हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा

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रुद्रपुर()। खटीमा की सूखी नहर में एक व्यक्ति को फेंककर जान से मारने की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 23 सितंबर 2023 का है। झनकइया थाना क्षेत्र निवासी शुभम ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पड़ोस के प्रदीप सिंह राणा और अर्जुन सिंह उसके पिता राजेंद्र प्रसाद को घर से मोटरसाइकिल पर लेकर गए और रास्ते में जान से मारने की नीयत से उन्हें सूखी नहर में फेंक दिया। पुलिस के जवानों ने घायल पिता को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पता चला कि उनकी रीढ़ और पैर की हड्डी टूट गई है। आरोपियों ने मुकदमा दर्ज कराने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 11 गवाह पेश किए। अदालत ने सभी आरोपों में दोनों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बाद में दोनों को उपजिला कारागार हल्द्वानी भेज दिया गया।

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