चेक बाउंस में छह माह की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) भावना पांडेय की अदालत ने चैक बाउंस के एक मामले में आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी ने भारतीय स्टेट बैंक से दो लाख रुपये का ऋण लिया था।
अधिवक्ता आशुतोष कंडवाल व प्रकाश नेगी ने बताया कि गाड़ीघाट निवासी सरफराज अहमद ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतनपुर से दो लाख रुपये का ऋण लिया था। लेकिन, उसने बैंक को ऋण नहीं चुकाया। फरवरी 2018 तक दो लाख की धनराशि पर ब्याज भी लगा। बैंक लगातार अभियुक्त को ऋण जमा करने के लिए कहता रहा। इसके बाद अभियुक्त ने बैंक को धनराशि से संबंधित एक चेक दिया। जब बैंक ने इस चैक को खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने अभियुक्त को चेक बाउंस के संबंध में नोटिस दिया। लेकिन, अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2.30 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।