सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी : सेना महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार

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नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद सेना ने शुक्रवार को 10 दिनों के भीतर 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सहमति व्यक्त की। उन महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा, जिन्होंने शीर्ष अदालत का रुख नहीं किया है, लेकिन मापदंड पर खरा उतरती हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने आदेश में कहा कि 11 महिला अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाए। एडिशनल सालिसिटर जनरल ने कहा कि उन महिला अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाही में शामिल नहीं हुईं, लेकिन मापदंडों को पूरा करती हैं।

इससे पहले दिन में सुनवाई के दौरान, पीठ ने सेना से कहा कि वह कोर्ट के आदेश के अनुसार महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने के लिए अवमानना का दोषी मानेगी। सेना के वकील ने कहा कि शेष महिला अधिकारियों के बारे में निर्णय तेजी से लिया जाएगा और मामले में निर्देश लेने के लिए कुछ समय की मांग की। जैसे ही पीठ ने मामले में आदेश देना शुरू किया, सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि वह शीर्ष अदालत का रुख करने वाले 11 अधिकारियों को स्थायी कमिशन देने के लिए तैयार है। पीठ ने कहा कि सेना अपने अधिकार में सर्वोच्च हो सकती है, लेकिन संवैधानिक न्यायालय भी सर्वोच्च है।

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