कोटद्वार-पौड़ी

छात्रों को बताएं कर्तव्य और मालिक अधिकार

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौैड़ी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज पुरियाडांग में एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज जनपदीय न्यायालय पौड़ी गढ़वाल अकरम अली ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। कोई भी आम नागरिक न्याय से वंचित न रह जाए इसके लिए जिला विधि प्राधिकरण के माध्यम से जरूरतमंद की नि:शुल्क न्याय की पैरवी करता है।
शनिवार को आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज जनपदीय न्यायालय पौड़ी गढ़वाल अकरम अली ने छात्रों को नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और नशीली दवाओं के खतरे क उन्मूलन योजना 2015 एवं महिलाओं एवं नाबालिक बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों, पॉक्सो एक्ट की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। इस अवसर पर शिविर की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य मनोज कुमार घुनियाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलवी के माध्यम से समय-समय पर विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए शिविरों का आयोजन करते है। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह नेगी, पीटीए अध्यक्ष अशोक रावत, एसएमसी अध्यक्ष जसवीर रावत, समाजिक कार्यकर्ता आरपी नैथानी, पूर्व पीटीए अध्यक्ष एवं पीएलवी जगमोहन डांगी, भगवती प्रसाद आदि मौजूद थे। शिविर का संचालन शिक्षक राकेश भारती ने किया।

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