बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने को लेकर केंद्र व राज्य में तनातनी
-बीएसएफ के एडीजी बोले इरा के लिए काम करने की सीमा कर दी गई है 50 किमी
-बीएसएफ के पास जांच या एफआइआर दर्ज करने का नहीं है अधिकार
नई दिल्ली, एएनआई। बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में रस्साकशी जारी है। अब इस मामले में बीएसएफ के एडीजी ने कहा कि बंगाल, असम और पंजाब में इरा के लिए काम करने की सीमा को गृह मंत्रालय ने 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। बीएसएफ के पास जांच या एफआइआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप देते हैं। कहा कि मीडिया के माध्यम से कई जगह बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल इसके अंतर्गत कानून व्यवस्था संबंधित परिस्थिति की जांच भी करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि इरा के पास जांच की पावर न पहले थी और न आज है।
बीएसएफ ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश में बढ़ाया अधिकार क्षेत्र राज्य पुलिस के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य में एक सक्षम प्रावधान है। साथ ही कहा कि बीएसएफ भारत-बांग्लादेश, सीमा पर संचालन, गश्त संयुक्त नाका तैनात करने और मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए पुलिस के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
बता दें कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच पहले ही कई मुद्दों पर तनातनी होती रही है। अब बंगाल सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के इस फैसले का विरोध की रही है। टीएमसी ने विधानसभा में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव भी पास करा लिया। वहीं भाजपा ने इसका जबरदस्त विरोध कर रही है।
पीएम से अगले हफ्ते मिल सकती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हो रही आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय सख्त कदम उठाने जा रही है। बॉर्डर के भीतर पचास किलोमीटर तक के क्षेत्र में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी सहित तमाम शक्ति प्रदान करने के फैसले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं। सीएम केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक पत्र भी लिख चुकी हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगले हफ्ते इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती हैं।
बता दें कि पिछले दिनों जारी की गई अधिसूचना में बीएसएफ को दंड प्रक्रिया संहिता पासपोर्ट अधिनियम (भारत में प्रवेश) के तहत यह कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। अब सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ के जवान पंजाब, असम और बंगाल में 50 किलोमीटर क्षेत्र तक तलाशी, छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकते हैं।