दिल्ली में पटाखों पर बैन बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का रोक हटाने से फिलहाल साफ इनकार

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नई दिल्ली , एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा। बता दें कि, दिवाली की टुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई कर सकती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने त्योहारी सीजन के दौरान प्रदूषण के संबंध में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए विशेष आदेश जारी किए थे, और यह आदेश बहुत स्पष्ट हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है़ हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे ग्रीन पटाखे हों। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है?
जस्टिस एम़आऱ शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, श्श्दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब होगी। हालात और खराब हो जाएंगे।श्श्
दरअसल, दिल्ली की श्आपश् सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री, उत्पादन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जायज पटाखों की बिक्री, खरीद और फोड़ने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही, तिवारी ने सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

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