डराने लगी कोरोना की रफ्तार, हाटस्घ्पाट बनने की राह पर महाराष्घ्ट्र, अकेले मुंबई में 1765 केस
नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र और मंबई में कोरोना की तेज रफ्तार ने हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र एकबार फिर कोरोना संक्रमण का हाटस्पाट बनने की ओर है। महाराष्घ्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2701 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 1765 नए केस दर्ज किए गए हैं। यही नहीं पाजिटिविटी रेट में भी बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के मामले पांच हजार को पार कर गए हैं।
महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 2,701 नए मामले दर्ज किए गए जो लगभग चार महीनों में सबसे अधिक हैं। राज्घ्य में सक्रिय मामले बढ़कर 9,806 हो गए हैं। इसके साथ ही महाराष्घ्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 78,98,815 जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 11,47,866 हो गई है। महाराष्घ्ट्र में इस साल 17 फरवरी को 2,797 नए मामले दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में मंगलवार को 1,881 मामले सामने आए थे, जो संक्रमण के आंकड़ों में एक बड़ा उछाल था।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 93 दिन बाद 24 घंटे में 5,233 मामले मिले हैं और सात लोगों की मौत हुई है, जिनमें पांच मौतें अकेले केरल से हैं। एक दिन में नए मामलों में 41 प्रतिशत की वृद्घि हुई है। मंगलवार को 3,714 केस मिले थे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं, जो राज्य में 18 फरवरी के बाद एक दिन में मिले मामलों की सबसे बड़ी संख्या है।
इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले बढ़कर 28,857 हो गए हैं जो कुल मामलों का 0़07 प्रतिशत है। दैनिक संक्रमण दर 1़67 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर 1़12 प्रतिशत पर पहुंच गई है। मरीजों के उबरने की दर घटकर 98़72 प्रतिशत पर आ गई है। राहत की बात यह है कि मृत्युदर भी मामूली गिरावट के साथ 1़21 प्रतिशत पर आ गई है। कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 194़44 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं।
वहीं देश के नागर विमानन महानिदेशालय (क्ळब्।) ने बुधवार को बड़ा फैसला किया। नए आदेश के तहत अब विमान यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना आवश्घ्यक होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद विमानन नियामक ने कहा है कि अब विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति होगी। हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को श्नो फ्लाई लिस्टश् में रखने का सुझाव दिया है।