अवैध शराब मामले में पंजाब सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- अब तक क्या किया बताएं

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को राज्य में अवैध शराब के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल थ्प्त् दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के नशा विरोधी कार्यों की गति पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की सूची भी बनाने को कही। कोर्ट ने इसके बाद सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। कोर्ट ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और अगर कोई देश को खत्म करना चाहेगा, तो वह सीमाओं से इसकी शुरुआत करेगा।
कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरह पंजाब में नशे की समस्या बढ़ रही है, ऐसे तो युवा खत्म ही हो जाएंगे। नशे से लोग मर रहे। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में हर गली में एक भट्टी हो गई है, अगर अवैध शराब पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह घातक साबित हो सकता है।
पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब तक जब्त किए गए पैसे किस जगह इस्तेमाल किए गए हैं ये बताएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को इस पैसे का इस्तेमाल नशा विरोधी अभियानों के लिए करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक 2 सालों में 34000 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं हुआ है।
पंजाब सरकार की ओर से जवाब देते हुए एएसजी ने कहा कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे कार्रवाई भी होगी।

 

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