चेक बाउंस में आरोपी को तीन माह की सजा
काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। गांव सरवरखेड़ा निवासी तुंगल सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता सुशील कुमार एड के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश किया था। कहा कि जान पहचान के चलते उसने दो बार 13 मई, 2018 और 11 जुलाई, 2018 को भोजपुर, मुरादाबाद निवासी सकलैनी सीमेंट स्टोर के स्वामी आसिम पुत्र मुम्तियाज को 9़60 लाख रुपये उधार दिए थे। रकम मांगने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। तकादा करने पर उसने सिंडीकेट बैंक की इस्लामनगर, मुरादाबाद शाखा का एक चेक दिया। जो उसने 20 फरवरी 2020 को एक्सिस बैंक स्थित अपने खाते में लगाया, लेकिन भुगतान न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने आरोपी आसिम को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी आसिम को एनआई एक्ट का दोषी पाया। एसीजे तृतीय हर्षिता शर्मा ने आरोपी को तीन माह की सजा और दस लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।