चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

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काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन माह के कारावास और 2.40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अनिल कुमार ने अपने अधिवक्ता पंकज सैनी के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि गांव लालपुर बक्सौरा निवासी लक्ष्मण और उसके पिता राम सिंह से उसने एक भूखंड का सौदा किया था। इसकी एवज में उसने विभिन्न तिथियों में 3.30 लाख रुपये पिता-पुत्र को दे दिए। बाद में उन्होंने सौदा निरस्त करते हुए उन्हें कुछ रकम लौटा दी। 20 अक्तूबर 2015 को लक्ष्मण ने बाकी रकम 1.90 लाख रुपये की राशि का चेक दे दिया। जो कि 24 दिसंबर 2015 को खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मण को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी लक्ष्मण को एनआई एक्ट का दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा और 2.40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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