ओवरलोड खनन वाहनों पर परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई
हल्द्वानी। हल्द्वानी। गौला से आरबीएम निकालने वाले वाहनों को 108 कुंतल से ज्यादा भार ले जाने की टूट सरकार ने दे दी है। आरसी में निर्धारित क्षमता से ज्यादा भार ले जाना परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ है। ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं तो परिवहन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
गौला में डंपर को 108 कुंतल, टिप्पर को 65 कुंतल और ट्रैक्टर 60 कुंतल आरबीएम ले जाने की अनुमति है। शासन ने वन विकास निगम के एमडी को पत्र जारी कर गौला में रजिस्टर वाहनों के 108 कुंतल से ज्यादा आरबीएम निकाल कर ले जाने की अनुमति दे दी है। इसका कुछ वाहन स्वामियों ने फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। मामले में परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वाहन की आरसी में निर्धारित वजन का 5 फीसदी वजन अधिक ले जाने की अनुमति दी जाती है। अगर कोई वाहन इससे अधिक लेकर जाता हैं तो उसका 7 हजार रुपये तक का चलान किया जाता है। इसके अलावा चालक का लाइसेंस 3 माह तक सस्पेंड किया जाता है। चालक के पास लाइसेंस नहीं होने पर वाहन को सीज भी किया जा सकता है। रविवार को परिवहन विभाग के दावे हवाई दिखे। इधर, पुलिस अधिकारी ओवर लोड वाहनों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
वाहन की आरसी में उसकी भार ले जाने की क्षमता दर्ज होती है। इसी क्षमता के हिसाब से वाहन को भार ले जाना चाहिए। नियमों के विरुद्घ कोई वाहन अगर वजन ले जाएगा तो उसके खिलाफ निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। – संदीप सैनी, आरटीओ (प्रशासन)