विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में अब नहीं कर सकते इंतजार : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, एजेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में मंगलवार को कहा कि हमने काफी लंबा इंतजार किया है, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना होगा और प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। यह कहते हुए कि पिछले चार सालों से माल्या की सजा लंबित है, पीठ ने कहा, ‘इस अदालत द्वारा अपने 2017 के आदेश में जारी निर्देशों के संदर्भ में मामला अब 18 जनवरी 2022 को सूचीबद्ध किया जाएगा।’
बता दें कि 14 जुलाई, 2017 को दिए गए एक फैसले के अनुसार माल्या को बार-बार निर्देशों के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को अदालत के विचार के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक नोट प्रस्तुत किया। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने नोट का हवाला देते हुए कहा कि माल्या की प्रत्यर्पण कार्यवाही अंतिम रूप ले चुकी है, क्योंकि उसने ब्रिटेन में अपील के सभी रास्ते समाप्त कर दिए हैं। हालांकि, कुछ गोपनीय कार्यवाही चल रही है और ब्रिटेन ने इन कार्यवाही के विवरण का खुलासा नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन कार्यवाही के कारण माल्या की मौजूदगी उसके निर्देशों के बावजूद सुरक्षित नहीं की जा सकी। पीठ ने कहा कि अदालत की अवमानना के मामले में माल्या को सजा सुनाने की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए, क्योंकि शीर्ष अदालत ने काफी समय से इंतजार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह माल्या पर निर्भर है कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश हो या अपने वकील के माध्यम से दलीलें पेश करें, लेकिन मामले को प्रकाश में देखना चाहिए क्योंकि इसे 2017 से स्थगित किया जा रहा है, जब उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया था।

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