घुरड़ का शिकार करने वाले दो आरोपियों को भेजा जेल
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पौड़ी के गडोली में घुरड़ का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बुधवार को दोनों आरोपियों को वन विभाग ने कोर्ट में पेश किया। जबकि फरार चल रहे एक आरोपी ने सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है। शासकीय अधिवक्ता आशीष जदली ने बताया कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार खांड्यसैंण भेज दिया है।
गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के गडोली में मंगलवार को वन विभाग की टीम ने घुरड़ के मांस और खाल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था। टीम ने मौके से एक बंदूक भी बरामद की थी। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वपनिल अनिरुद्ध ने बताया कि इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जबकि दो फरार हो गए थे। सभी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। फरार चल रहे दोनों आरोपियों की भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। जल्द ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है। हालांकि फरार चल रहे आरोपी प्रमोद भंडारी और विजय दोनोसी में से दनोसी ने कोर्ट में आत्समर्ण के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। बुधवार को घुरड़ के मांस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तुला बहादुर और साजिद खान हाल निवासी गडोली को पौड़ी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। शासकीय अधिवक्ता आशीष जदली ने बताया कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार खांड्यसैंण भेज दिया है।