उत्तराखंड

प्लास्टिक का उपयोग करना कानूनन जुर्म

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बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया। प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कलेज चौरासी के बच्चों को जानकारी दी। सीनियर डिविजन जज सिंह ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक एवं अन्य अजैविक कूड़ा नियंत्रण, निस्तारण के लिए अधिनियम 2013 और 2021 बना है। प्लास्टिक से बने समान, थर्माकोल का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे अन्य लोगों को भी जागरूक करें। कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा होगा। तीन माह की जेल हो सकती है। सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। अजैविक एवं जैविक कूड़े को पृथक-प्रथक निस्तारण होना है। नदी, नालों, तालाबों, पानी के स्रोतों, सार्वजनिक स्थानों के आस-पास कूड़ा नहीं देंकना है। इस दौरान प्रधानाचार्य रमेश चंद्र असवाल आदि मौजूद थे।

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