उत्तराखण्ड में 2021-22 तबादला सत्र हुआ शून्य

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार।
कोरोना महामारी के चलते उत्तराखण्ड में वर्तमान सत्र 2021-22 में सरकारी विभागों में ट्रास्फर नहीं होगें। इस मामले में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज सोमवार को तबादला सत्र शून्य होने का आदेश जारी कर दिया है, किन्तु इसमें निर्वाचन आचार संंहिता एवं प्रशासनिक कारणों को अपवाद के रूप रखा गया है।
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याक्षित वृद्धि होने के कारण राज्य में कोविड कफ्र्यू लागू है, जिस कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियां बंद है। जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ कोविड संक्रमण को महामारी घोषित हो रखी है। ऐसी दशा में कार्मियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कार्मिक विभाग के 19 फरवरी 2021 के शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि जिन सेवाओं में स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधान लागू है उन सेवा हेतु (निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021-22 को शून्य किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि 19 फरवरी 2021 के आदेश के तहत वित्तीय दृष्टिकोण से प्रत्येक संवर्ग के 10 प्रतिशत अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
पढ़िएं संपूर्ण आदेश
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