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उत्तराखंड में आरटीई दस्तावेजों का सीए ऑडिट होगा

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हल्द्वानी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान का वैधानिक लेखा परीक्षा (सीए ऑडिट) होने के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का भी अलग से ऑडिट होगा। राज्य वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा ने सभी जिलों को ऑडिट के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा मोहम्मद गुलफाम अहमद की ओर से हाल में जारी निर्देश में आरटीई से संबंधित अभिलेखों का अलग ऑडिट कराने को कहा गया है। राज्य में 2011 से आरटीई लागू हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आरटीई का अलग सीए ऑडिट कराया जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। वित्त नियंत्रक के निर्देश में कहा गया है कि देहरादून स्थित सहसपुर विकासखंड के आईटीई खातों का ऑडिट कराने का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था। पता चला था कि वहां आरटीई के तहत बैंक खातों में धनराशि निष्प्रयोज्य पड़ी है। कार्यालय द्वारा आय-व्यय के विवरण भी तैयार नहीं किए जा रहे हैं। आरटीई के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इसी प्रकार अन्य जिलों में भी कमियां इंगित की गई हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य जिलों में भी हो सकती है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की वैधानिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत सभी जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं ब्लॉक कार्यालयों में आरटीई से संबंधित अभिलेखों का सीए ऑडिट किए जाने की जरूरत है।सामान्य प्रक्रिया के तहत हर साल ऑडिट कराया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी कराया जा रहा है। यह बात ठीक है कि सहसपुर विकासखंड में आरटीई अभिलेखों का ऑडिट कराने की बात सामने आई थी। -डॉ मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड

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