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उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश, हाई कोर्ट पहुंचे अध्यक्ष

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नैनीताल। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिल्जवाण एक बार फिर मुसीबत में हैं। सचिव पंचायती राज ने वित्तीय अनियमितता के मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सचिव के आदेश को जिला पंचायत अध्यक्ष ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी। पिछली बार सरकार की ओर से गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई जांच का आदेश वापस ले लिया था।
दरअसल, एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेज जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने पत्र के आधार पर जांच के निर्देश दिए थे। जांच गढ़वाल कमिश्नर का सौंपी गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना था कि उनके खिलाफ शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से की गई है। उन्होंने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। पिछले दिनों सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जांच का आदेश वापस ले लिया गया है। ऐसे में मामला समाप्त हो गया था।
इधर, 22 दिसंबर को सचिव पंचायती राज की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश को जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जिपं अध्यक्ष की ओर से मामले में दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई सात जनवरी नियत कर दी।

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