उत्तराखंड कैबिनेट: 40 नए निकायों में 10 साल तक नहीं लिया जाएगा हाउस टैक्स, पढ़ें अन्य फैसले
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आज कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए। 20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी और एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रोका गया है।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि 40 नए निकायों की ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक ब्लक में एक उत्ष्ट अटल मडल विद्यालय को खुलेगा। ये स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटिड होंगे। सरकार महिला उद्यमियों के लिए 5100 वेंडिंग जोन बनाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून पुरानी जेल के परिसर, बार ऐसोसिएशन को पांच बीघा भूमि अन्यत्र दिए जाने पर सहमति। विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति। आईडीपीएल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल बकाया 257 करोड़ में से 46 करोड़ आईडीपीएल से लियाजाएगा, शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीति दी गई। शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को अनलाइन ई-गवर्नेंस ढ़ांचे के संबंध में 27 पदों की अनुमति दी गई। ईज अफ डूईंग बिजनेस के लिए लाइसेन्सिंग सुधार के लिए निर्धारित शुल्क अनलाइन जमा करने पर खुद ही नवीनीकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था नगर निगम के लिए होगी। उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 में संशोधन करके 10 सीटर वाहन, अनलाइन ग्रीन कर्ड लेने की व्यवस्था पर सहमति। अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखण्ड 2020 की नियमावली के तहत अधिसूचित के लिए दिशा-निर्देश एवं मानव संचालन प्रक्रिया को अनुमति।
ऊधम सिंह नगर, पंतनगर एयरपोर्ट को 1072 एकड़ की भूमि निशुल्क दी जाएगी। डोईवाला सीपैट को 30 वर्ष की लीज पर भूमि निशुल्क दी जाएगी। कोविड के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कुल 100 से अधिक शासनादेश जारी किए इसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई। भरण-पोषण अनुदान नियमावली में परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पती-पत्नी इत्यादि के लिए संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 48 हजार वार्षिक आय को स्वीकार किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की स्वीति दी गई। विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक में दो सरकारी अटल उत्ष्ट विद्यालय को खोलने की स्वीति दी गई। पेराई सत्र 2020-21 के लिए उत्तराखण्ड खाण्डसारी नीति को प्रख्यापित किया गया।
राज्य के प्रत्येक जनपद में मौन पालन हेतु मधु ग्राम की स्वीति दी गई। न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित होगा। उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ‘ग’) सेवा संशोधन नियमावली, 2020 स्वीकार की गई। राज्य में कियोस्क निर्माण कर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए 5100 कियोस्क प्रथम चरण में स्थापित किये जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग के सचिव स्टेक होल्डर होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।