बिग ब्रेकिंग

उत्तराखंड खेल संघों में दूसरे राज्यों के दखल पर हाईकोर्ट गंभीर, खो खो व तलवारबाजी संघ के चुनाव पर लगाई रोक

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य खेल संघ में बाहरी राज्यों के लोगों को पदों पर बैठाने के मामले में गम्भीर रुख अपनाया है। हाई कोर्ट राज्य में खो-खो और तलवारबाजी एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाते हुए खेल सचिव मामले में चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वो सभी दस्तावेज खेल सचिव के सामने रखें। इस आदेश के बाद राज्य में बाहरी लोगों के दखल पर कार्रवाई की उम्मीद जगी है। पिछले दिनों कोर्ट ने पूछा है कि कैसे और किन नियमों के तहत राज्य के खेल संघ में पद पर बाहरी लोगों को बैठाया जा सकता है।
चमोली जिले के गोपेश्वर निवासी कीर्ति विजय ने याचिका दाखिल कर कहा है कि यूपी के विरेश यादव सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और उत्तराखण्ड में वह खो-खो व तलवारबाजी संघ के पद पर बने हैं। याचिका में कहा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ का नियम है कि राज्य ओलंपिक संघ में राज्य के ही लोग पदों पर हो सकते हैं , तभी पदाधिकारी खेलों को बढावा दे सकते हैं ।
याचिका में यह भी कहा गया था कि नियमों के तहत एक व्यक्ति को एक ही खेल में सदस्य बनाया जा सकता है मगर विरेश यादव को दूसरे राज्य के होने के बाद भी दो खेल संघों म पदों पर बैठा दिया , जो इंडियन ओलंपिक संघ के नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि उत्तराखण्ड में खेल संघ में राज्य से बाहर के लोगों को कमान ना दी जाए और जुगाड़ से इन पदों पर बैठने पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!