कोटद्वार-पौड़ी

चक्कर काट रहे पीड़ित, नहीं मिल रही रकम

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून (बड्स एक्ट) 2019 लागू होने के बाद भी डूबी रकम वापस नहीं मिलने पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि पूर्व में कई आंदोलन चलाने के बाद भी उनकी अनदेखी की जा रही है।
समस्या के संबंध में पीड़ितों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूब चुकी रकम को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने के लिए बड्स एक्ट 2019 लागू किया है। इसके तहत जिलाधिकारियों को भुगतान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कहा कि पौड़ी जिले में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का ना ही पालन कर रहे हैं और कानून लागू होने के बाद भी ठगी पीड़ितों के आवेदन भी नहीं ले रहे हैं। कहा कि कानून लागू होने के कई वर्ष बाद भी पीड़ितों का भुगतान न होने से पीड़ितों में रोष व्याप्त है। जबकि, पूर्व में पीड़ित कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इस मौके पर सुखदेव सिंह शास्त्री, राजेंद्र कुमार, भागीरथी, आनंदी देवी, अनीता, चंपा राना, कल्पना रावत, रीना आर्य, लक्ष्मी बिष्ट, रीता रावत, विजय लक्ष्मी, इंदु बिष्ट आदि मौजूद रहे।
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