बच्ची से टेड़छाड़, लैंगिक हमले में युवक को पांच वर्ष की कैद

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हरिद्वार। 13 वर्षीय बच्ची से टेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने के मामले में अपर जिला जजध्विशेष पक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी जुबैर को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदेश चंद चौहान ने बताया कि आरोपी युवक पर 18 अगस्त 2020 की शाम सात बजे ज्वालापुर क्षेत्र में तेरह वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप था। घटना के वक्त बच्ची अपनी चाची के घर जा रही थी। गली में मौका पाकर आरोपी युवक ने टेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके से फरार हो गया था। रोती हुई पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर अपनी माता को आपबीती बताई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक पहले भी उसके साथ कई बार टेड़खानी कर चुका है। अगले दिन पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में टेड़छाड़, लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी जुबैर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। कोर्ट ने युवक को पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

 

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