जिले में ऑनलाइन सत्यापन न होने पर निरस्त होगें 13 हजार राशन कार्ड
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य योजना, अन्त्योदय, राज्य खाद्य आदि योजना में उपभोक्ताओं के राशन कार्डों के जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण ऐसे उपभोक्ताओं को अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन नहीं मिल पाएगी। राशन कार्डों को ऑनलाइन बनाने के लिए पूर्ति विभाग ने 31 दिसम्बर 2020 तक की समय सीमा निर्धारित की है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर प्रचलित राशन कार्डों में से लगभग 13000 राशन कार्ड एवं 59295 यूनिटोें के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने पर ऑनलाईन सत्यापन नहीं हो पाये है। जिस कारण 13000 कार्ड को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, अन्त्योदय, राज्य खाद्य योजना के प्रचलित राशन कार्डों का ऑनलाईन डिजीटाईजेशन का कार्य वर्ष 2014-15 से गतिमान है। जिस कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे है, किन्तु वर्तमान तक भी प्रचलित राशन कार्डों को शतप्रतिशत ऑनलाईन डिजीटाईजेशन, मोडिफिकेशन एप्रूव नहीं किया जा सका है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन कार्ड की अधिसूचना लागू किये जाने पर राज्य में भी वन नेशन वन कार्ड लागू किये जाने के दृष्टिगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डों का डिजीटाईजेशन/आधार सीडिंग/मोडिफिकेशन के कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि राशन कार्डों के मोडिफिकेशन/एप्रूवल आदि कार्य के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों में डाटा ऑपरेटरों की तैनाती की गयी, ताकि दूरदराज के ग्रामीण अंचलों के लोग अपने राशन कार्डों का ऑनलाईन एप्रूवल करवा सकें, किन्तु इसके बावजूद भी उक्त राशन कार्डों का कोई भी डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। जिस कारण जनपद के लगभग 13000 कार्ड व 59295 यूनिटों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। निरस्त किये जाने वाले राशन कार्डों पर किसी भी प्रकार का कोई भी खाद्यान्न निर्गत नहीं किया जायेगा। यदि किसी उपभोक्ता, कार्डधारक को अपना कार्ड बनाना हो तो नऐ सिरे से आवश्यक दस्तावेज अपने गांव, क्षेत्र के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से कोटद्वार, दुगड्डा, लैंसडौन, सतपुली, पौड़ी, श्रीनगर स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा कर नऐ सिरे से 31 दिसम्बर 2020 तक अनिवार्य रूप से डिजीटाईजेशन करवा सकते है।