गाली-गलौज कर मारपीट करने के आरोप से दोषमुक्त हुआ अभियुक्त

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नई टिहरी। मारपीट कर गाली-गलौज करने के आरोप में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। अभियुक्त के खिलाफ कीर्तिनगर पुलिस थाने में पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादिनी मुकदमा महिला ने कीर्तिनगर पुलिस थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसका पति विनोद लाल लॉकडाउन से पहले आए दिन उसके और बच्चों के साथ मारपीट कर गाली-गलौज करता था। लॉकडाउन में जब वह नौकरी से घर आया तो फिर से मारपीट करनी शुरू कर दी। कई बार झगड़ा बढ़ने पर रिश्तेदारों और गांव के प्रधान ने राजीनामा कराया लेकिन उसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस कारण उसका पुत्र शाहिल मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि मार्च 2023 को उसने घर के नजदीक पेड़ पर रस्सी से लटकर अपनी जान दे दी। इससे परेशान होकर वह अपने मायके चली गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की।

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